भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर सिंगर और अभिनेत्री अक्षरा सिंह एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। बेगूसराय जिला न्यायालय ने अक्षरा सिंह और उनके पिता विपिन सिंह के खिलाफ समन जारी करते हुए उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ओम प्रकाश ने दिया है।
क्या है पूरा मामला?
इवेंट ऑर्गनाइजर और लोक गायक शिवेश मिश्रा ने अदालत में परिवाद दायर कर आरोप लगाया था कि उन्होंने 24 अक्टूबर 2023 को समस्तीपुर जिले के सिंहिया में आयोजित कार्यक्रम के लिए अक्षरा सिंह को तीन घंटे की प्रस्तुति के एवज में 5 लाख 51 हजार रुपए भुगतान किए थे।
आरोप है कि तय समय के अनुसार रात 10 बजे कार्यक्रम में पहुंचने की जगह अक्षरा सिंह ढाई घंटे देर से पहुंची और मात्र आधा घंटा प्रस्तुति देने के बाद गुस्से में माइक पटककर मंच छोड़कर चली गईं।
बताया गया कि दर्शकों द्वारा खुशी में नोट उड़ाए जाने पर अक्षरा सिंह नाराज हो गई थीं। आयोजक शिवेश मिश्रा ने मंच से न जाने का अनुरोध भी किया था, लेकिन अक्षरा और उनके पिता विपिन सिंह कार्यक्रम बीच में छोड़कर चले गए।
कोर्ट ने किन धाराओं में लिया संज्ञान?
शिवेश मिश्रा द्वारा दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 427 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना) और 34 (साझा आपराधिक मंशा) के तहत संज्ञान लिया है। दोनों आरोपितों के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया गया है।
शिवेश मिश्रा ने जताई खुशी
अदालत के आदेश के बाद लोक गायक शिवेश मिश्रा ने एक वीडियो जारी कर अपनी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि,
“सच की हमेशा जीत होती है। मुझे न्याय मिला है। मैं अपने अधिवक्ता प्रमोद कुमार और मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं।”
शिवेश मिश्रा के अधिवक्ता ने बताया कि कार्यक्रम से पहले पूरा भुगतान अक्षरा सिंह और उनके पिता के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बावजूद कार्यक्रम के अनुबंध का उल्लंघन कर बीच में छोड़कर चले जाना, धोखाधड़ी के दायरे में आता है।